पीयूष गोयल ने कहा कि ''जन विश्वास विधेयक, 2026'' कानूनों को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है
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    पीयूष गोयल ने कहा कि ''जन विश्वास विधेयक, 2026'' कानूनों को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

    वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 में लाए गए सुधार कानूनों को सरल बनाने और अनुपालन के बोझ तथा जुर्माने के डर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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    आज नई दिल्ली में इस विधेयक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य आम लोगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें लाभ पहुंचाना और जीवन तथा व्यापार करने में आसानी के लिए विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देना है।
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    गोयल ने कहा कि पहली बार, जन विश्वास विधेयक के माध्यम से 79 अधिनियमों के तहत एक हजार अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।
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    उन्होंने आगे कहा कि यह विधेयक 'विकसित भारत 2047' की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
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    गोयल ने जोर देकर कहा कि यह कानून नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आम आदमी, छोटे व्यवसायों, स्टार्ट-अप और उद्यमियों पर दिखाए गए विश्वास को दर्शाता है।
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    उन्होंने यह भी कहा कि 12 राज्यों ने पहले ही जन विश्वास कानूनों का अपना संस्करण पेश कर दिया है, और उन्होंने अन्य राज्यों से भी छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर विचार करने का आग्रह किया।